मंगलवार, 9 अगस्त 2011

हर स्टूडेंट को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने का अधिकार हैः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरटीआई के तहत स्टूडेंट को उत्तर पुस्तिका देखने का अधिकार है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि स्टूडेंट को आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका देखने का अधिकार है। इस फैसले को कुछ स्टेट कमीशन, सीबीएसई और कोलकाता यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि किसी भी परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट को अपनी उत्तर पुस्तिका देखने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि स्टूडेंट ने चाहे जो एग्जाम दिया हो, अगर वह आरटीआई के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है तो वह देख सकता है।
कलकत्ता
हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन, असम पब्लिक सर्विस कमिशन और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से याचिका दायर की गई थी।

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